Monday, 9 September 2019

इस तरीके से आप खुद ही शुरू कर सकते हैं सिप में निवेश

आई-सिप इंस्ट्रक्शन को किसी भी समय रोक सकते हैं. इसके ल‍िए निवेशक को अपने नेटबैंकिंग पोर्टल से बिलर को डिलीट करना होगा.
आई-सिप इंस्ट्रक्शन को किसी भी समय रोक सकते हैं.
 इसके ल‍िए निवेशक को अपने नेटबैंकिंग पोर्टल
से बिलर को डिलीट करना होगा.
म्यूचुअल फंडों में निवेश करना दिनोंदिन आसान और सुविधाजनक हो रहा है. सिस्टेमैटिक इंवेस्टमेंट प्लान (SIP) को म्यूचुअल फंडों में निवेश के लिए काफी सुरक्षित तरीका माना जाता है. अब आप घर बैठे म्यूचुअल फंड में सिप को सेट कर सकते हैं. आई-सिप इसका आसान और सुरक्षित तरीका है. इसके जरिए ऑनलाइन सिप शुरू किया जा सकता है. इसके लिए एसेट मैनेजमेंट कंपनी के दफ्तर जाने की जरूरत नहीं है. न ही सिप करने के लिए फिजकल फॉर्म और प्रूफ अटैच करने की आवश्यकता है. क्या है जरूरी आई-सिप सुविधा का इस्तेमाल करने के लिए ये चीजें होनी चाहिए: -केवाईसी कम्लायंस -बैंक में खाता -इंटरनेट बैंकिंग सुविधा आई-सिप फॉर्म भरना होगा इसके लिए निवेशक को म्यूचुअल फंड की वेबसाइट इस्तेमाल करनी होगी. इसमें आई-सिप फॉर्म ऑनलाइन भरना होगा. फॉर्म में पैन, बैंक अकाउंट नंबर और सिप से जुड़े ब्योरे मसलन स्कीम का नाम, सिप की रकम, सिप की फ्रीक्वेंसी भरने पड़ते हैं. निवेशक फॉर्म में नॉमिनेशन भी रजिस्टर कर सकता है. साथ ही म्यूचुअल फंड एजेंट का एआरएन जोड़ सकता है.

यूनीक रजिस्ट्रेशन नंबर (URN) भी जनरेट करें सभी जानकारियां भर और जमा हो जाने के बाद यूआरएन जेनरेट होता है. इसे निवेशक की ई-मेल आईडी और मोबाइल नंबर पर भेजा जाता है. यह निवेशक की इंटरनेट बैंकिंग वेबसाइट पर आई-सिप रजिस्टर करने के लिए रेफरेंस नंबर के तौर पर काम करता है. नेट बैंकिंग पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन 10 दिनों के भीतर यूआरएन जेनरेट होता है. निवेशक को अपने बैंक के नेटबैंकिंग पोर्टल का इस्तेमाल करने की जरूरत पड़ती है. बिल पेमेंट सेक्शन में निवेशक 'न्यू बिलर' के तौर पर म्यूचुअल फंड जोड़ सकता है. यूआरएन को तभी डालना चाहिए जब ऐसा करने के लिए कहा जाए. एक बार बिलर डिटेल जुड़ने पर बैंक वेरिफिकेशन के बाद बिलर एक्टिवेट कर देता है. बिलर डिटेल जोड़ते हुए निवेशक सिप की किस्त के लिए ऑटो डेबिट इंस्ट्रक्शन दे सकता है. किन बातों का रखें ध्यान -आई-सिप रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया केवल एक सिप इंस्ट्रक्शन के लिए है. किसी और स्कीम को जोड़ने के लिए अलग आई-सिप रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया को पूरा करना होगा. -आई-सिप इंस्ट्रक्शन को किसी भी समय रोक सकते हैं. इसके ल‍िए निवेशक को अपने नेटबैंकिंग पोर्टल से बिलर को डिलीट करना होगा. इस पेज की सामग्री सेंटर फॉर इंवेस्टमेंट एजुकेशन एंड लर्निंग (सीआईईएल) के सौजन्य से. गिरिजा गादरे, आरती भार्गव और लब्धि मेहता का योगदान.

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